दिनाँक को 03.04.2024 को फरियादिया रिपोर्ट दर्ज करायी कि राजकुमार यादव निवासी अमलाई थाना रामपुर नैकिन जिसका मेरे घर मे आना जाना बना रहता है था जो मेरे साथ शादी का झांसा देकर पहली बार गलत काम चरखरी के जंगल मे ले जाकर किया था, इसके बाद से लगातार मेरे से गलत काम (बलात्कार) किया है, जब मेरे द्वारा शादी के लिये बोला गया तो शादी करने से मना करता है और गाली गलौच करता है।
सूचना पर से महिला थाना मे अपराध क्र. 00/24 धारा 376,376(2)(एन) ताहि. का पंजीबद्ध किया गया एवं थाना ब्यौहारी मे महिला थाना से बिना नम्बरी अपराध असल नम्बर पर कायमी हेतु प्राप्त होने पर अपराध क्र. 197/24 धारा 376,376(2)(एन) ताहि. पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
आरोपी राजकुमार यादव पिता रामगोपाल यादव उम्र 25 वर्ष निवासी अमलई थाना रामपुर नैकिन कायमी दिनांक से आरोपी लगातार फरार चल रहा था जिसे कड़ी मेहनत से दिनांक 07.08.2024 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी ब्यौहारी निरी. अरूण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन मे उनि विजेन्द्र मिश्रा, प्र.आर. नारेन्द्र उपाध्याय, आर. संजय द्विवेदी, आर. त्रिलोक सिंह, आर. पुष्पेन्द्र सिंह, आर. शत्रुधन सिंह सेंगर, म.आर. सरोज बैगा द्वारा की गई ।